Haryana Panchayati Raj Act 1994

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73 वें संवैधानिक संशोधन ने भारत के संविधान मे एक नया खण्ड IX जोड़ा गया।इसे पंचायत नाम से इस भाग में उल्लिखित किया गया।

पृष्टभूमि:-  हरियाणा विधानसभा द्वारा मार्च , 1994 में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम ( Haryana Panchayati Raj Act 1994 ) पास किया गया , जिसे 21 अप्रैल , 1994 को चौ.भजनलाल की सरकार मे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह 22 अप्रैल से ही पूरे प्रदेश में यह व्यवस्था  लागू कर दिया गया। इस से  हरियाणा में तीन स्तरीय ( Three – Tier ) , पंचायती राज के गठन की व्यवस्था की गई है । ये तीन संस्थाएँ हैं

( 1 ) ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत ( Gram Sabha and Gram Panchayat )
( 2) पंचायत समिति ( Panchayat Samiti )

( 3 )ज़िला – परिषद् ( Zila Parishad ) ।

रचना ( Composition ) Haryana Panchayati Raj Act 1994

हरियाणा में पंचायती राज का गठन हरियाणा पंचायती राज अधिनियम , 1994 ( Haryana Panchayati Raj Act 1994 ) के आधार पर किया गया है । हरियाणा के प्रत्येक गांव जिसकी जनसंख्या 500 या इससे अधिक में एक ग्राम सभा ( Gram Sabha ) की स्थापना की जाती है । इससे कम जनसंख्या वाले गाँव को इस उद्देश्य से किसी साथ वाले गांव से मिलाकर एक सांझी ग्राम सभा की स्थापना की जाती है । उस क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिक , जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होती है , ग्राम सभा के सदस्य होते हैं । हरियाणा में एक ग्राम पंचायत में एक सरपंच ( Sarpanch ) तथा 6 से 20 तक पंच ( Members ) होते हैं । यह संख्या गांव की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है ।

योग्यताएँ ( Qualifications)

( i ) वह भारत का नागरिक हो ।
( ii ) 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ।
( iii ) वह दिवालिया या पागल न हो ।
( iv ) वह किसी लाभदायक सरकारी पद पर कार्य न कर रहा हो ।
( v ) वह कम – से – कम एक वर्ष से उस गाँव में रह रहा हो ।

 

स्थानों का आरक्षण ( Reservation of Seats )

पंजाब पंचायती राज अधिनियम , 1994 के अनुसार पंचायतों में अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों ( हरियाणा में अनुसूचित जनजातियाँ नहीं हैं ) महिलाओं तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है । आरक्षित स्थानों की कुल संख्या का कम – से – कम 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

 

कार्यकाल :-

73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है लेकिन इससे पहले भी अगर सरकार  द्वारा इसे भंग किया जाता  है। तो इसे 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य होगा।

अध्यक्ष /उपाध्यक्ष को हटाना:-
सरपंच =विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ,2/3=बहुमत पास= भेजा=बीडीओ = प्रस्ताव पास = सरपंच अध्यक्ष को हटाया जाता है [नोट] अगर अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास नही होता है,तो अगले 2 वर्षों कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा ।

बैठ:

महीने में कम से कम 2 बार इस मै निर्णय बहुमत के आधार होगा पर होगा

ग्राम पंचायत के कार्य

1. प्रशासनिक कार्य
2. विकास संबंधी कार्य
3. कल्याण कार्य कार्य
4. शिक्षा संबंधी कार्य
5. शांति व्यवस्था संबंधी कार्य
6. संबंधी कार्य

1. देश में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग हुआ.- 1982 पारुल (केरल )की विधानसभा में।
2. ईवीएम से चुनाव सभी विधानसभा में – 1999 गोवा में।
3. देश में सभी 14 वीं लोकसभा 2014 के अंदर एक साथ ईवीएम का उपयोग किया गया ।
4. पंचायती राज चुनाव के अंदर ईवीएम का उपयोग करने वाला पहला राज्य हरियाणा है ।
5. हरियाणा में कुल गांव 6841 जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कुल ग्राम पंचायत 6212 (नई बनी 106 वर्तमान में ,कुल पंचायतें 6318) ।
6. सर्वाधिक गांव( 636 ),सर्वाधिक अधिक आबाद गांव( 611) सर्वाधिक ग्राम पंचायतें (629) यमुनानगर में है लेकिन सबसे अधिक ग्राम सभा गुरुग्राम मे है ।
7. सबसे कम गांव रोहतक( 143) ,सबसे कम आबाद गांव फरीदाबाद (144 )सबसे कम ग्राम पंचायत( 119) फरीदाबाद।
8. सबसे बड़ा गांव सिसाय (हिसार)सबसे छोटा गांव चेतन ( फतेहाबाद) सबसे प्राचीन गांव कुणाल (फतेहाबाद )
9. राज्य के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने 1971 में सरपंच चुनने का अधिकार पंचों को दिया था, लेकिन चौधरी देवीलाल की सरकार ने सन 1978 में पंचो से सरपंच चुनने का अधिकार वापस ले लिया चौधरी भजन लाल ने 1991 में सरपंच के कार्यकाल को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया था 14 अगस्त 1996 में उपसरपंच का खत्म कर दिया गया था
10. पंचायती राज अधिनियम की धारा 9 के अनुसार ग्राम पंचायत में पंच सरपंच के अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग व महिलाओं को आरक्षण प्रदान करता है धारा 9(1) अनुसूचित जाति के पंचायत में आरक्षित स्थानों से संबंधित है धारा 9(2 )पंचायतों में 1/3 (33%) महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है

सरपंचों को चुनाव लड़ने की शर्तें

1. घर में शौचालय होना चाहिए।
2. आपराधिक रिकॉर्ड न होना।
3. बिजली का बिल पूरा भरा होना चाहिए ।
4. कृषि ऋण बकाया ना हो

पंचायती राज में सुधार करने के लिए सन 1972 में मांडू सिंह मलिक समिति का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट 1973 में प्रस्तुत की और इसी के सिफारिश पर 1973 में जिला परिषद को समाप्त कर दिया था

कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंट अफेयर्स (current affairs)

1. हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय हैबतपुर (जींद) में है।
2. हरियाणा का प्रथम स्वप्रेरित आदर्श गांव सुई (भिवानी) है ।
3. राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार जीतने वाली प्रथम पंचायत डुबड़ी (करनाल)
4. प्रथम स्वस्थ ग्राम पंचायत सुल्तानपुर (सिरसा )
5. घुंघट के विरूद्ध अभियान चलाने वाली प्रथम पंचायत चोसाला (कैथल )
6. हरियाणा में सबसे कम उम्र की पहली महिला सरपंच रेखा रानी 21 वर्ष गांव चापला मोरी (फतेहाबाद)
7. प्रदेश की प्रथम बाल विवाह मुक्त पंचायत (गांधी नगर) हिसार
8. हरियाणा की प्रथम पंचायत जिसमें सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है कि गांव की बेटियों का विवाह उसी गांव में करवाया जाएगा जिसके घर में शौचालय होगा . सिरसा

अब तक हमने हरियाणा पंचायती राज 1994 को पूरे विस्तार से अध्ययन किया है अब हम हरियाणा के पंचायती राज एक्ट अधिनियम 1994 को विस्तार से अध्ययन करने वाले हरियाणा पंचायती एक्ट 1994 के 22 अध्याय 8 parts में बांटा गया है हरियाणा पंचायती राज के बारे में बताया गया है

 

हरियाणा पंचायती एक्ट -1994( Haryana Panchayati Raj Act  1994)

पार्ट -1 हरियाणा पंचायती राज एक्ट

अध्याय 1धारा 1 नाम है ।
धारा 2  इसका ग्राम पंचायत , पंचायत समिति व जिला परिषद् सभी को परिभाषित किया गया है

अध्याय -2  ग्राम पंचायत , पंचायत समिति व जिला परिषद् में लागू प्रावधान । धारा 3 से लेकर धारा 6

पार्ट -2 ग्राम पंचायत व ग्राम सभा

अध्याय -3
ग्राम पंचायत व ग्राम सभा का गठन । धारा 7 से 12 तक /

अध्याय -4 ग्राम पंचायत के कर्त्तव्य , कार्य और शक्तिया धारा 13 से 38

अध्याय -5 ग्राम पंचायत के लिए वित्त व काराधान । धारा से 45

अध्याय -6 ग्राम पंचायत पर नियंत्रण । धारा 46 से 54

पार्ट -3 पंचायत समिति

अध्याय 7 पंचायत समिति ( 55 से 65 धारा )

अध्याय 8 पंचायत समिति की कार्यप्रणाली धारा 66 से 72

अध्याय – 9 पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी धारा से 74 तक ।अध्याय -10 पंचायत समिति की कार्य और शक्तियां धारा 75 से 87

अध्याय 11 पंचायत समिति में वित्त व कराधान । धारा 88 से 105

अध्याय 12 पंचायत समिति का निरीक्षण । धारा 106 से 116 तक ।

 

पार्ट -4 जिला परिषद्

अध्याय 13 जिला परिषद् । धारा 117 से 125 तक ।

अध्याय -14 जिला परिषद् के कार्य । धारा 126 से 132

अध्याय 15 जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी तथा अन्य कर्मचारी । धारा 133 से 136

अध्याय 16 जिला परिषद् के कर्त्तव्य व कार्य । धारा 137 से 143 तक ।

अध्याय – 17 जिला परिषद् की संपत्ति , वित्त व कर । धारा 144 से धारा 154 तक ।

अध्याय- 18 जिला परिषद् का निरीक्षण । धारा 155 से 160

 

अध्याय – 19 ग्राम पंचायत , पंचायत समिति और जिला परिषद् के सदस्यों के चुनाव से संबन्धित । धारा 161

पार्ट -5 चुनाव के नियम

अध्याय- 20 चुनाव सम्बन्धी नियम । धारा 162 से 188

 

पार्ट -6 अन्य प्रावधान

 

अध्याय -21 अन्य नियम । धारा 189-218

 

अध्याय -22 ग्रामीण विकास अध्याय

Haryana Panchayati Raj Act 1994 के बारे में विस्तार से पढ़ लिए अब हम आगे के लेख में हम भारतीय पंचायती राज का अध्ययन करेंगे

भारतीय पंचायती राज का अध्ययन करने के लिए दिए गए लिंक पर जाये

 

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